ग्राम प्रधान के खिलाफ दोष सिद्ध हो जाने पर भी कार्यवाही मे देर

ग्राम प्रधान के खिलाफ दोष सिद्ध हो जाने पर भी कार्यवाही मे देर


बाराबंकी -रामसनेही घाट - विकास खण्ड बनीकोडर ग्राम पंचायत हकामी में ग्राम प्रधान " पकन्ने" द्वारा किये जा रहे घोटालो तथा अन्य अनुचित कार्यों के खिलाफ धनंजय सिंह ने शिकायत की थी. शिकायतकर्ता द्वारा हुए विकास कार्यों की जांच के सम्बंध में दिये गये शपथपत्र पर डी पी आर ओ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित कर प्रकरण का स्थलीय निरीक्षण किया गया और अधिकांश आरोप सत्य पाए गए।



उल्लेखनीय है कि जांच कमेटी द्वारा शिकायतकर्ता को बताया गया कि इस पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी परन्तु 02मार्च2019को दिये गये शपथपत्र में आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।



इस प्रकरण को लेकर शिकायतकर्ता जिलाधिकारी महोदय से 11जुलाई को मिला और वस्तुस्थिति से अवगत कराया परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।


जबकि ग्राम पंचायत मंझूपुर विकास खण्ड त्रिवेदीगंज मे भी कुछ लोगो ( कृष्ण कुमार, जगदेव तथा बलराम ) ने ग्राम प्रधान के खिलाफ डीएम से शिकायत की थी जिसकी जाँच के प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय आदर्श सिंह द्वारा तेजी दिखाते हुए शिकायत झूठी पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध ही केस दर्ज कराने का निर्देश दे दिया गया है.


इस प्रकरण को लेकर शिकायतकर्ता धनंजय सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार डीएम महोदय ने ग्राम पंचायत मंझूपुर मे शिकायत कर्ता के विरुद्ध केस दर्ज कराने का आदेश दे दिया
उसी प्रकार मेरे प्रकरण में जबकि मेरी शिकायतें जाँच मे सही पायी गयी है तो डी एम साहब को तेजी दिखाते हुए दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए।


उपर्युक्त वक्तव्य से तो ऐसा लग रहा जैसे डिपार्टमेंट के खिलाफ आवज़ उठाने वालो पर उनके द्वारा पाई गयी गलती पर तुरंत एक्शन और डिपार्टमेंट के लोगो पर दोष सिध्द हो जाने पर भी करवाई करने की याद दिलाना पड़ रहा.