'नागरिकता संशोधन विधेयक' भारतीय संविधान व हमारी गंगा -जमुना तहजीब के विरूद्ध
- लखनऊ 16 दिसम्बर, 2019
नागरिकता संशोधन विधेयक भारतीय संविधान व भारतीय सांस्कृतिक विरासत व हमारी गंगा-जमुना तहजीब के विरूद्ध है। हमारी गंगा-जमुना तहजीब ने हमेशा कमजोर, वंचित व शोषित समाज के पक्ष में खड़े होने का साहस दिखाया है। इसलिए हमारा यह मानना है कि मानवीय संवेदना को जाति, धर्म, भाषा व सम्प्रदाय की सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए।
उक्त बातें सोमवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) द्वारा पार्टी मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री आदित्य यादव ने कही। आदित्य यादव ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक, एन०आर०सी० विवाद और सर्वोच्च न्यायालय, सीबीआई व चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे हस्तक्षेप व हमले के विरोध में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) 18 दिसम्बर 2019 को 'संविधान बचाओ-देश बचाओ' के संकल्प के साथ उपवास का आयोजन करेगी। श्री यादव ने आगे कहा कि पार्टी यह मानती है कि भारतीय संविधान प्रगतिशीलता, सामाजिक न्याय व समाजवाद का रक्षक है और यह पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोच्च आस्था का केन्द्र है। इसलिए अगर भारतीय संविधान बचेगा तभी प्रगतिशीलता, सामाजिक न्याय व समाजवाद का अस्तित्व भी बच सकेगा और देश भी प्रगति के पथ पर बढ़ सकेगा। हमारे प्रस्तावित 18 दिसम्बर के कार्यक्रम का उद्देश्य यही संदेश देना है।
श्री यादव ने यह भी कहा कि आज पूरे देश में हालात तनावपूर्ण हैं। देश में साम्प्रदायिक विभाजन बढ़ रहा है। नार्थ ईस्ट से लेकर देश की हिन्दी पट्टी में लोग असंतोष प्रकट कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में विरोध से आगे बढ़कर विद्रोह की स्थिति है। वहां लोग अपनी सांस्कृतिक अस्मिता व बाहरी लोगों से अपनी रोजी रोटी के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के छः जनपदों में धारा 144 लगा दी गई है। हम लोगों से इस दुखद परिस्थिति में शान्ति बनाये रखने व शान्तिपूर्ण व संवैधानिक दायरे में अपना असंतोष प्रकट करने करने की अपील करते हैं।
इसी क्रम में पार्टी के प्रवक्ता श्री दीपक मिश्र ने कहा कि सामाजिक न्याय का अर्थ है-उन सभी व्यक्तियों को न्याय उपलब्ध करवाना, जिन्हें किसी भी प्रकार के सामाजिक भेद-भाव व वर्चस्व के कारण अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। लोहिया कहा करते थे कि सामाजिक न्याय की लड़ाई तब तक अपने मुकम्मल अंजाम तक नहीं पहुंच सकती जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में भी खुशहाली न आ जाए। ऐसे में धर्म के नाम पर एक बड़ी आबादी को न्याय से वंचित कर देना न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि अमानवीय भी है ।
इस अवसर पर सैयद मोहम्मद किछौछ्वी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में सिर्फ तीन पड़ोसी देशों के 06 अल्पसंख्यक हिन्दू सिख, जैन, ईसाइ, पारसी एवं बौद्ध को नागरिकता प्रदान करने की बात की जा रही है, जो कि सीधा धर्म को आधार बनाकर किया जा रहा है। जबकि मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हम कहना चाहते हैं कि भारतीय मुसलमान उतना ही देशभक्त है जितना हिन्दू।
प्रेस वार्ता को पूर्व मंत्री सैय्यदा शादाब फातिमा व पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला ने भी संबोधित किया।