उन्नाव की घटना के संबंध में
• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद उन्नाव के थाना बिहार में हुई घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पीड़िता को सरकारी खर्च पर हर सम्भव चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए।
• मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर माननीय न्यायालय से प्रभावी दण्ड दिलाने हेतु हर सम्भव कार्यवाही की जाए।
• मुख्यमंत्री ने मण्डलायुक्त, लखनऊ एवं पुलिस महानिरीक्षक को तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण कर आज सायंकाल तक अपनी आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
• पीड़िता द्वारा थाना बिहार जनपद उन्नाव में दी गई तहरीर के मुताबिक उसे गांव के ही शिवम त्रिवेदी पुत्र रामकिशुन त्रिवेदी ने बहला फुसलाकर अपने प्रेमजाल में फंसा लिया और फरेब से रायबरेली ले जाकर बलात्कार किया और उसे मोबाइल में वीडियो बना लिया।
• पीड़िता ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि वीडियो वायरल की धमकी देकर शिवम लगातार बलात्कार करता रहा। जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तो शिवम त्रिवेदी प्रार्थिनी को रायबरेली ले आया। किराये का कमरा लेकर रखा किन्तु उसे बाहर नहीं निकलने देता था। शिवम पीड़िता पर सदैव नजर रखता था तथा बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी देता था। इस दौरान पीड़िता को बीच बीच में कई शहरों में ले जाता रहा व उसको मजबूर कर के बलात्कार करता रहा।
• पीड़िता द्वारा शादी की जिंद करने पर दिनांक 19/1/19 को रायबरेली सिविल कोर्ट ले जाकर उसने वैवाहिक अनुबन्ध पत्र तैयार कराया तथा लगभग एक महिने तक रायबरेली में रखने के पश्चात उसके घर गांव ले जाकर छोड़ गया।
• पीड़िता शिवम से शादी के लिए कहती तो टालमटोल करता रहा और अनतः विवाह करने से मना कर दिया। पीड़िता निराश होकर तथा डर कर चुपचाप अपनी बुआ के यहां मोहल्ला साकेतनगर थाना लालगंज जनपद रायबरेली में रहने लगी।
• आरोपी शिवम त्रिवेदी ने अपने साथी शुभम को मोहिनी के घर 12/12/18 को मामला सुलझाने को भेजा। आरोप है कि मामला सुलझाने के बहाने शुभम उसे खेतों में ले गया तथा असलहा दिखा कर बलात्कार किया।
• पीड़िता के तहरीर के पर क्षेत्रधिकारी बीघापुर उन्नाव के आदेश पर दिनांक 04/03/19 को थाना हाजा पर मु0अ0सं0 83/19 धारा 342/376डी/506 भादवि बनाम शिवम त्रिवेदी पुत्र रामकिशुन त्रिवेदी व शुभम त्रिवेदी पुत्र हरिशंकर त्रिवेदी निवासी हिन्दूनगर थाना बिहार जनपद उन्नाव पंजीकृत किया गया। लालगंज जनपद रायबरेली में माननीय न्यायालय के 156(3) सीआरपीस के क्रम में मु0अ0सं0 ।13/19 धारा 376डी/506 भादवि पंजीकृत विवेचना प्रभारी निरीक्षण लालगंज द्वारा जारी की गयी।
• पीड़िता के आवेदन पत्र पर दिनांक 6/6/19 को पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ के आदेशानुसार थाना बिहार पर पंजीकृत म0अ0सं0 83/19 धारा 342/376डी/506 भादवि की विवेचना थाना लालगंज जनपद रायबरेली स्थानान्तरण कर दी गयी। अभियुक्त शिवम त्रिवेदी जो दिनांक 19/9/19 को न्यायालय को हाजिर अदालत हो गया था तथा अभियुक्त शुभम वांछित चल रहा था। दिनांक 14/8/19 को अभियुक्त शुभम के विरुद्ध 82 सीआपीसी का कार्यवाही की गयी तथा दिनांक 22/11/19 को थाना लालगंज में अभियुक्त शुभम के विरुद्ध 174(ए) भादवि मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसकी विवेचना थाना लालगंज से चल रही है।
• दिनांक 5/12/19 को पीड़िता प्रातः अपने घर से निकल कर रायबरेली जा रही थी। गांव से करीब एक किमी दूरी पर बिहार मौरावां मार्ग पर उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगने की सूचना डायल 112 के माध्यम से प्राप्त हुई। प्रभारी निरीक्षक बिहार द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़िता को पीएचसी सुमेरपुर ले जाया गया, जंहा पर पीड़िता द्वारा एसडीएम बीघापुर के समक्ष दिये गये बयान में पांच व्यक्तियों क्रमशः शुभम, शिवम, हरिशंकर, उमेश व रामकिशोर को आरोपित किया।
• उपरोक्त में से 4 आरोपी नाम क्रमशः शुभम, रामकिशोर, हरिशंकर और उमेश को ग्राम हिन्दूनगर स्थित उनके घर से तथा आरोपी शिवम को जाजमऊ से हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
• पीडिता के भाई अनिल द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 316/19 धारा 307/326/5. भा0द0वि0 में शिवम व शुभम को आरोपी बनाया गया है। उपरोक्त अभिगोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार त्रिपाठी द्वारा की जा रही है।